Monday, December 23, 2024
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नई धाराओं में होगी एफआईआर, जानिए क्या-क्या हुए बदलाव

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारत साक्ष्य अधिनियम अब लागू हो गए हैं। नए कानूनों के तहत अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए कानून में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान है।

विस्तार:
पुराने अंग्रेजों के बनाए कानून रविवार रात 12 बजे से समाप्त हो गए हैं। अब नए भारतीय कानून लागू हो गए हैं। आधी रात के बाद से ही नए कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज होना शुरू हो गई है।

प्रशिक्षण:
बरेली में पिछले 14 दिनों से पुलिस कर्मियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। 3500 पुलिसकर्मियों को थानाध्यक्षों, मुंशियों, पैरोकार और सिपाहियों समेत प्रशिक्षित किया गया है।

नई व्यवस्था:
रात 12 बजे के बाद से नई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि, क्राइम नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी थानों में नए कानून की पीडीएफ भेज दी गई है ताकि सही धारा दर्ज की जा सके।

फील्ड यूनिट:
दस साल से ज्यादा सजा वाले मामलों में फील्ड यूनिट मौके पर जाएगी। सीसीटीएनएस सिस्टम में बदलाव किया गया है जिससे संबंधित थाना प्रभारी को मैसेज मिल जाएगा।

नोडल अधिकारी:
नए कानून के तहत एसपी ट्रैफिक शिवराज को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

पीड़ित की परिभाषा:
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब पीड़ित के तौर पर उस व्यक्ति, उसके परिवार या माता-पिता को भी शामिल किया गया है। एफआईआर इनमें से किसी की भी तरफ से दर्ज कराई जा सकती है।

मोबाइल की मान्यता:
मोबाइल से की गई वीडियोग्राफी को कानूनी मान्यता दी गई है। गिरफ्तारी, बयान, बरामदगी, सर्च अभियान आदि सबकी वीडियोग्राफी होगी।

ई-एफआईआर:
एफआईआर अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मेल के जरिए भी दर्ज कराई जा सकती है। पीड़ित को एफआईआर की कॉपी व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी।

हथकड़ी:
हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक, बच्चों के यौन शोषण, मानव तस्करी, एनडीपीएस के मामलों में पकड़े गए अपराधियों को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाएगा।

नाबालिग से दुष्कर्म पर मृत्युदंड:
नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

नए कानून की धाराएं:

  • हत्या: 302 – 103 (1)
  • हत्या का प्रयास: 307 – 109
  • दुष्कर्म: 376 (1) – 63
  • ठगी व धोखाधड़ी: 420 – 318 (4)
  • छेड़छाड़: 354 – 74
  • चोरी: 379 – 303 (2)
  • दहेज उत्पीड़न: 498 (ए) – 85
  • दहेज हत्या: 304 बी – 80 (2)
  • लूट: 392 – 309 (4)
  • डकैती: 310 (2)

नोडल अधिकारी का बयान:
नोडल अधिकारी शिवराज ने कहा कि पुलिस नए कानून का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और नए कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।

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