एक राष्ट्र, एक चुनाव: कांग्रेस के खड़गे ने जताई चिंता, वैष्णव का पलटवार

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भारत में ‘’एक राष्ट्र, एक चुनाव” का मुद्दा हाल ही में एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति **रामनाथ कोविंद** की समिति द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य देशभर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना है। जहां सरकार इसे समय और संसाधनों की बचत के रूप में देख रही है, वहीं विपक्ष इसे अव्यावहारिक और लोकतंत्र के लिए हानिकारक मान रहा है। आइए, इस मुद्दे पर कांग्रेस ‘’अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे’’ और अन्य विपक्षी नेताओं की चिंताओं और सरकार के तर्कों को विस्तार से समझते हैं।

खड़गे का विरोध: लोकतंत्र के साथ असंगत

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की पहल की आलोचना करते हुए इसे अव्यावहारिक और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया। खड़गे का मानना है कि यह प्रस्ताव न केवल संवैधानिक ढांचे को प्रभावित करेगा, बल्कि विभिन्न राज्यों में होने वाले क्षेत्रीय चुनावों की स्वतंत्रता को भी खतरे में डालेगा। उनका तर्क है कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में एक साथ चुनाव कराना न केवल प्रबंधन के दृष्टिकोण से मुश्किल होगा, बल्कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जटिलताएं भी बढ़ेंगी।

खड़गे के अनुसार, “लोकतंत्र में हर चुनाव का एक अलग महत्व होता है, और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव कराना उनके क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है।” उन्होंने कहा कि “एक राष्ट्र, एक चुनाव” से क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय एजेंडा के नीचे दब सकते हैं, जिससे जनता की वास्तविक चिंताएं नजरअंदाज हो सकती हैं।

 वैष्णव का जवाब: विपक्ष को गलतफहमी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव  ने खड़गे के बयान का जवाब देते हुए कहा कि “विपक्ष इस मुद्दे को गलत तरीके से समझ रहा है।” 

 वैष्णव ने दावा किया कि एक राष्ट्र, एक चुनाव न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरल करेगा, बल्कि इससे संसाधनों की बचत भी होगी। उनका कहना है कि इस प्रस्ताव को लेकर जनता, विशेषकर युवाओं में भारी समर्थन देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया **प्रधानमंत्री मोदी** के नेतृत्व में किए जा रहे सुधारों का हिस्सा है, जो भारत को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र बनाने की दिशा में है।

वैष्णव ने बताया कि “80% से अधिक उत्तरदाताओं ने इस पहल का समर्थन किया है,” और यह प्रस्ताव किसी एक पार्टी के हित के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के हित में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि “एक राष्ट्र, एक चुनाव” से चुनावी प्रक्रिया सरल हो जाएगी और बार-बार चुनाव कराने से होने वाले वित्तीय और प्रशासनिक खर्चों में कटौती होगी।

 “एक राष्ट्र, एक चुनाव” का उद्देश्य

एक राष्ट्र, एक चुनाव  का प्रस्ताव यह है कि पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं। अभी तक, भारत में अलग-अलग राज्यों में विभिन्न समय पर चुनाव होते हैं, जिससे संसाधनों का भारी खर्च होता है और बार-बार चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है। एक साथ चुनाव कराने से यह प्रक्रिया एक बार में पूरी हो जाएगी और चुनावी खर्चों में कमी आएगी।

1. संसाधनों की बचत : बार-बार चुनाव कराने से सरकार को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। चुनावी व्यवस्थाओं के लिए कागज, मशीनें, और अन्य संसाधनों पर खर्च होता है। एक साथ चुनाव कराने से यह खर्चा काफी हद तक कम हो सकता है।

2. प्रशासनिक सहूलियत : हर चुनाव के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार करना एक जटिल और महंगा काम है। एक साथ चुनाव से प्रशासनिक बोझ भी कम होगा और अधिकारियों को बार-बार चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी।

3. राजनीतिक स्थिरता : बार-बार चुनाव होने से देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। एक साथ चुनाव से देश को एक स्थिर राजनीतिक माहौल मिल सकता है, जहां सरकारें अपने कार्यकाल के दौरान बिना किसी रुकावट के काम कर सकेंगी।

 विपक्ष का तर्क: असंवैधानिक और अव्यावहारिक

हालांकि,  कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि यह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करेगा, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन करेगा। विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर किसी राज्य की सरकार अपने कार्यकाल से पहले गिर जाती है, तो उस राज्य में चुनाव कब कराए जाएंगे? संविधान में स्पष्ट है कि खाली सीटों पर चुनाव 6 महीने के भीतर होना चाहिए। ऐसे में यह व्यवस्था कैसे लागू होगी?

1. क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी: विपक्षी नेताओं का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। इससे राज्यों के स्थानीय मुद्दे और जनहित की चिंताएं नजरअंदाज हो सकती हैं।

2. संवैधानिक चुनौतियां : संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, अगर किसी राज्य की सरकार गिरती है, तो वहां 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। ऐसे में अगर एक राष्ट्र, एक चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इस प्रावधान का क्या होगा?

3. राजनीतिक अस्थिरता  अगर एक साथ चुनाव होने के बाद किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? विपक्षी दलों का तर्क है कि यह प्रस्ताव राज्यों की स्वायत्तता पर सवाल खड़ा करता है और उन्हें केंद्र के अधीन बना देता है।

 अन्य विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं

कांग्रेस के अलावा, कई अन्य विपक्षी दलों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। टीएस सिंह देव और महुआ माजी जैसी विपक्षी नेताओं ने भी इसे लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।

1. टीएस सिंह देव कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने सवाल उठाया कि अगर 2025 में यह प्रणाली लागू होती है, तो उस स्थिति में क्या होगा जब किसी राज्य में चुनाव से पहले सरकार गिर जाती है? उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों में संवैधानिक प्रावधानों का पालन कैसे किया जाएगा?

2. महुआ माजी: झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माजी ने आरोप लगाया कि भाजपा “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के माध्यम से क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह कदम केवल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए है और यह विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश है।

3. संदीप पाठक: आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब चार राज्यों के चुनाव की बात हुई थी, तब केवल हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनाव की घोषणा की गई, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़ दिया गया। उन्होंने पूछा कि अगर चार राज्यों के चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे संभव है?

चुनावी खर्च और आर्थिक लाभ

भारत में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव होने से भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनावी प्रक्रिया में कागज, मशीनों, और अन्य संसाधनों का उपयोग होता है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का खर्च उठाना पड़ता है। अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं, तो यह खर्चा कम हो जाएगा और सरकार के पास विकास कार्यों के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा।

1. चुनावी खर्च में कमी: एक साथ चुनाव से संसाधनों की बचत होगी। कागज, ईवीएम, और अन्य चुनावी सामग्री का उपयोग एक बार में किया जाएगा, जिससे सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा।

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विकास कार्यों में तेजी : बार-बार चुनाव होने से सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। चुनावी आचार संहिता के कारण कई विकास कार्य रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव से इस समस्या का समाधान होगा और सरकारें बिना रुकावट के अपने काम कर सकेंगी।

निष्कर्ष

एक राष्ट्र, एक चुनाव” का प्रस्ताव न केवल चुनावी प्रक्रिया को सरल बना सकता है, बल्कि इससे देश को आर्थिक और प्रशासनिक लाभ भी मिल सकता है। हालांकि, विपक्ष के अनुसार, इस पहल के कई संवैधानिक और राजनीतिक जोखिम भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 

इसलिए, इस मुद्दे पर खुली और विस्तृत चर्चा की जरूरत है ताकि सभी दलों और नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा जा सके। लोकतंत्र में कोई भी बदलाव तभी सफल हो सकता है जब वह देश के हर वर्ग के हितों का संरक्षण करे।

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